इन तीन पाकिस्तानी एजेंटों को अदालत ने सुनाई सजा।
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6 साल पहले फरवरी 2017 में भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं पाक हैंडलर को भेजने के आरोप में पकड़े गए 3 पाकिस्तानी एजेंटों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
गिरफ्तार पाक एजेंट सद्दीक खान पुत्र लतीफ खान निवासी चंगाणियो की बस्ती थाना सम जैसलमेर, बरियाम खान पुत्र मोरु खान और हाजी खान पुत्र रोजे खान निवासी किशनगढ़ थाना रामगढ़ जिला जैसलमेर को जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट द्वारा शनिवार को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
जैसलमेर में रहकर सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी थी
ADG इन्टेलीजेन्स एस सेंगाथिर ने बताया कि सीमावर्ती जिला जैसलमेर में रहकर सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाओं का संकलन कर पाक स्थित गुप्तचर एजेंसियों को उपलब्ध करवाने के आरोप में 2 फरवरी,2017 को सद्दीक खान व बरियाम खान को तथा 16 फरवरी को हाजी खान को गिरफ्तार किया गया था।
दोषी मानते हुए तीनों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया
एडीजी सेंगाथिर ने बताया कि दोनों प्रकरणों के तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान के बाद मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट में इस्तगासा पेश किया गया। विचार के बाद शनिवार को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी के तहत दोषी मानते हुए तीनों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। दोनों प्रकरणों में अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक अधिकारी राजेश मीणा द्वारा पैरवी की गई।