पटियाला। पटियाला में 29 अप्रैल को खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने को लेकर दो गुटों के बीच हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार शिव सेना बाल ठाकरे पंजाब के कार्यकारी प्रधान रहे हरीश सिंगला, जिला प्रधान शंकर भारद्वाज को सोमवार को रिमांड खत्म होने पर पुलिस की ओर से दोबारा अदालत में पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में गिरफ्तार हिंदू नेता अश्विनी कुमार उर्फ गग्गी पंडित को भी सोमवार को अदालत में पेश किया गया। उसे अदालत ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
पूछताछ में पुलिस को शिव सेना नेताओं से नहीं मिली कोई खास जानकारी
जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान पुलिस को हरीश सिंगला व शंकर भारद्वाज से कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी है। इन दोनों हिंदू नेताओं का कहना था कि यह लोग खालिस्तान के विरोध में अकसर ही रैली व अन्य कार्यक्रम करते रहते हैं। इस बार भी खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकाला था और इसके पीछे अन्य कोई मकसद नहीं था। वहीं श्री काली माता मंदिर के बाहर 29 अप्रैल को हिंसक घटना के दौरान खालिस्तान समर्थकों से भिड़ने के बाद अश्विनी कुमार उर्फ गग्गी पंडित मौके से चला गया था। बाद में देर शाम मंदिर परिसर में रखी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे शिव सेना नेता हरीश सिंगला के साथ मारपीट करने के बाद गग्गी पंडित ने एक वीडियो पोस्ट की थी। इस वीडियो में वह खालिस्तान समर्थकों को ललकारते नजर आया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गग्गी पंडित के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था।
विदेश में बैठे लोगों के इशारे पर परवाना ने दिया था हिंसक घटना को अंजाम
पटियाला हिंसा मामले के मास्टर माइंड व मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना उर्फ सन्नी निवासी राजपुरा से चार दिनों के पुलिस रिमांड के दौरान सीआईए स्टाफ पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। बरजिंदर पर विदेश में बैठे लोगों के इशारे पर पटियाला में हिंसक घटना को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। हालांकि अभी तक की जांच में पुलिस के हाथ इस तरह के कोई सबूत नहीं लगे हैं। गौरतलब है कि 29 अप्रैल को पटियाला में शिव सेना के खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के विरोध में बरजिंदर सिंह परवाना ने ही खालिस्तान समर्थकों को बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मार्च निकालने को उकसाया था। परवाना के खिलाफ पटियाला के थाना कोतवाली में हत्या की कोशिश, मारपीट, लड़ाई-झगड़े, धमकियां देने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।