मोहाली। टीडीआई सिटी निवासी कुलबीर कौर की शिकायत में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी ट्रूमार्क्स होम्स के एक निदेशक नवदीप शर्मा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश आहलूवालिया की अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता मुनीष कुमार ने पैरवी की। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2025 को होगी।
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब कुलबीर कौर ने 18 जनवरी 2023 को एसएसपी मोहाली को शिकायत भेजकर कहा कि उनकी 13.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत पिछले तीन साल से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) के पास लंबित है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कुलबीर कौर ने आरोप लगाया था कि ट्रूमार्क्स होम्स ने ग्लोबल सिटी, सेक्टर-124 स्थित एक फ्लैट बेचने का समझौता किया और रुपये ले लिए, जबकि उस समय कंपनी को फ्लैट बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था क्योंकि उनका एमओयू रद्द हो चुका था। जांच और उप जिला अटॉर्नी (लीगल) की राय के बाद एसएसपी ने 30 सितंबर 2025 को ट्रूमार्क्स होम्स के निदेशकों नवदीप शर्मा और राजेश शर्मा के खिलाफ थाना सदर खरड़ में धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।