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लड़की से दुष्कर्म के मामले में दस साल की कैद, बीस हजार जुर्माना

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मोहाली। एक लड़की को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में जिला अदालत ने मनप्रीत सिंह निवासी घडुआं को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है। जबकि इस मामले में दोषी के परिजनों में अजमेर सिंह, भूपिंदर कौर, हरप्रीत सिंह और मनदीप कौर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। अदालत ने पीड़ित लड़की को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 साल की बेटी छठी कक्षा तक पढ़ी है और वह घर पर ही रहती थी। जबकि उसके अन्य बच्चे स्कूल जाते थे। 2 नवंबर, 2018 को उसके बच्चे स्कूल में गए थे। जबकि वह अपने काम पर गया हुआ था। इसी दिन उनकी बेटी बिना बताए कहीं चली गई। जबकि परिवार वालों की ओर से अपने स्तर पर उसकी काफी तलाश की गई। इसी दौरान पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाले लोग उसकी लड़की को अगवा करके ले गए हैं। पुलिस ने शुरूआती जांच में 363, 366ए और 120बी के तहत आरोपी मनप्रीत सिंह और उसके परिजनों पर मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने 2 दिसंबर 2018 को मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार करके लड़की को उसके पास से बरामद किया था। लड़की के बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में धारा-376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
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