मोहाली। जिले में अलग-अलग राज्यों में रहने वाले लोगों को अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए गृह राज्यों के जिलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि वे लोग यहां रहकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकेंगे। यह जानकारी आरटीए मोहाली सुखविंदर कुमार ने ‘अमर उजाला’ के साथ बातचीत के दौरान साझा की है। उनका कहना है कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए विभाग की ओर से फैसला लेकर सुविधा को शुरू किया गया है।
जानकारी के मुताबिक पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से सटे वीआईपी जिला मोहाली की आबादी ने बीते कुछ वर्षों के दौरान रिकार्ड तोड़ बढ़ोतरी की है, जिसका नतीजा यह है कि जिले की आबादी 10 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर चुकी है। जबकि सबसे ज्यादा नयागांव, खरड़, जीरकपुर, डेराबस्सी और लालड़ू आदि शहरों में हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों से आए लोगों ने इन क्षेत्रों में जमीनें खरीदकर अपने आशियाने बनाकर रहना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने सरकारी दस्तावेजी कार्यों के लिए अपने गृह राज्यों में जाने की जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा दिक्कत ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने वाले झेल रहे हैं।
जानकारी न होने से आवेदन हो जाता है रद्द
जानकारी के अनुसार वीआईपी जिला मोहाली में आकर बस चुके लोगों को आवाजाही दौरान गाडी चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंसों में घर का पता दूसरे राज्यों से संबंधित है और मौजूदा आधार कार्ड में अब उनके घर का पता बदल चुका है। दूसरी ओर, ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने की स्थिति लोग जब अपने गृह राज्यों के जिलों में आवेदन करने जाते हैं तो सरकारी रिकार्ड में जानकारी न मिलने की सूरत में आवेदन को रद्द कर दिया जाता है।
क्या कहते हैं अधिकारी
दूसरे जिलों से संबंधित लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए गृह राज्यों में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके लाइसेंस मोहाली जिले में रहकर रिन्यू हो जाएंगे। व्यक्ति को केवल आवेदन के साथ अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारियां दर्ज करवानी हैं, बाकी पुराने रिकार्ड को निकलवाने का सारा काम विभाग के अधिकारियों का है। -सुखविंदर कुमार, आरटीए, मोहाली।