मोहाली। कॉमर्शियल वाहन मालिकों को पंजाब से बाहर आवाजाही की मंजूरी के लिए परमिट बनवाने मोहाली आना पड़ता है। क्योंकि इसके लिए सरकार की ओर से दी गई ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा में तकनीकी खराबी है। दूसरी ओर दूरदराज के जिलों से वाहन मालिकों को सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहां आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आलम यह है कि कॉमर्शियल वाहन मालिकों को मजबूरी में इतनी लंबी दूरी तय करने में समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं, जिसे लेकर लंबे समय से लोग अपनी शिकायत दर्ज करवाकर समस्या के समाधान की मांग कर चुके हैं।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कॉमर्शियल वाहन मालिकों के लिए दो तरह के परमिट जारी किए जाते हैं। इनमें से एक परमिट प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आवाजाही करने के लिए जारी होता है। जबकि प्रदेश से बाहर आवाजाही को लेकर अलग से परमिट जारी होता है। दूसरी ओर प्रदेश में आवाजाही की मंजूरी के लिए व्यक्ति को परमिट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के संबंधित जिलों से जारी किया जाता है। लेकिन प्रदेश के बाहर आवाजाही को लेकर परमिट केवल आरटीए मोहाली से ही जारी होता है।
ऑनलाइन देना पड़ता है आवेदन
जानकारी के मुताबिक प्रदेश से बाहर आवाजाही को लेकर परमिट की मंजूरी के लिए कॉमर्शियल वाहन मालिक को ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करना होता है। इसके बाद तय समयसीमा में व्यक्ति को परमिट जारी हो जाता है। दूसरी ओर, सरकारी विभाग आरटीए की ओर से बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल में लंबे समय से तकनीकी खराबी चल रही है और इस खराबी के चलते सैकड़ों किलोमीटर दूर जिलों में रहने वाले कॉमर्शियल वाहन मालिकोें को मोहाली पहुंचकर आवेदन देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मलेरकोटला, बठिंडा, तरनतारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, अमृतसर आदि जिलों से संबंधित लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूरी का सफर तय करके मोहाली पहुंचना पड़ता है।
ऑनलाइन पोर्टल में गड़बड़ी थी, अब ठीक है
सरकारी विभाग आरटीए में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के बाद ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी खराबी आई थी, क्योंकि परमिटों की मंजूरी पूर्व अधिकारियों की ओर से प्रदान की जाती थी। लेकिन अब इस समस्या को दूर कर लिया गया है और अब लोग ऑनलाइन पोर्टल पर पहले की तरह प्रदेश से बाहर आवाजाही के लिए कॉमर्शियल परमिट ले पाएंगे। -सुखविंदर कुमार, आरटीए, मोहाली।