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पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस

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मोहाली। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की ओर से जिला अदालत में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर वीरवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जिला अदालत ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही सरकार को शुक्रवार को जवाब दायर करने के लिए कहा गया है। इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की बहस होगी। इसके बाद अदालत की ओर से इस संबंधी फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि 29 साल पुराने बहुचर्चित बलवंत सिंह मुल्तानी हत्याकांड के अलावा बरगाड़ी केस सहित सैनी पर दर्ज हैं कईं आपराधिक मामले।
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जानकारी के मुताबिक विजिलेंस ब्यूरो ने कुछ दिन पहले ही सैनी समेत छह लोगों पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में केस दर्ज किया था। इसके बाद सैनी को गिरफ्तार करने के लिए विजिलेंस की टीम ने चंडीगढ़ के सेक्टर-20 में स्थित उनकी कोठी पर छापेमारी की थी। हालांकि विजिलेंस टीम को सैनी घर पर नहीं मिले थे। इसके बाद सैनी के वकीलों ने जिला अदालत की शरण लेकर सैनी की अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर वीरवार को सुनवाई हुई। इस इसमें केवल पंजाब सरकार को नोटिस भेजा गया है और उम्मीद है कि शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत की ओर से फैसला सुना दिया जाएगा।
सैनी को हर मामले में कोर्ट से मिली राहत
जानकारी के मुताबिक पिछले साल कोरोना काल के शुरू से ही पंजाब पुलिस पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ एक के बाद एक आपराधिक मामले दर्ज कर रही है। इनमें सबसे पहले 29 साल पुराने बलवंत सिंह मुल्तानी हत्याकांड में मोहाली के मटौर थाने में सैनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस को उम्मीद थी कि सैनी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सैनी पुलिस की गिरफ्तारी से बच गए। उन्होंने जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की जंग लड़ी। इसके बाद बरगाड़ी केस में भी गिरफ्तारी से बचने में सैनी कामयाब रहे हैं।
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