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Mohali News: नगर निगम हदबंदी विस्तार....20 नवंबर को कमिश्नर करेगें सुनवाई

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मोहाली। नगर निगम की सीमा बढ़ाने और संशोधन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। नगर निगम कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह संधू ने इस संबंध में आपत्ति और सुझाव देने वाले निवासियों की 20 नवंबर को निजी सुनवाई करेगें। यह सुनवाई स्थानीय सरकार विभाग के सेक्टर-35ए स्थित ऑडिटोरियम में दोपहर 3 बजे होगी। नगर निगम कमिश्नर द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक इलाके से केवल एक या दो प्रतिनिधि ही उपस्थित हों ताकि अनावश्यक भीड़ से बचते हुए हर आपत्ति को ध्यानपूर्वक सुना जा सके।
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अभी तक करीब 50 निवासियों और संस्थाओं ने लिखित आपत्तियां और सुझाव भेजे हैं, जिससे यह साफ है कि नोटिफिकेशन के बाद लोगों में काफी चिंता और असमंजस पैदा हुआ है। नगर निगम का कहना है कि सीमा बढ़ने से शामिल क्षेत्रों के निवासियों को शहरी सुविधाएं मिलने लगेंगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। लोगों का कहना है कि सरकार को इस प्रक्रिया में लोगों की चिंताओं और जमीनी हालात को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब निगाहें 20 नवंबर की निजी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां स्थानीय सरकार विभाग के अधिकारी सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतिम निर्णय की ओर बढ़ेंगे। यह फैसला मोहाली के भविष्य के शहरी विकास और प्रशासनिक ढांचे पर बड़ा प्रभाव डालेगा।



सीमा विस्तार के नोटिफिकेशन होते ही उठ गए थे सवाल
पंजाब सरकार ने अक्टूबर 2025 में नया नोटिफिकेशन जारी कर एरोसिटी, आईटी सिटी, सेक्टर 81, 82 सहित कई विकसित होते क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। जहाँ कुछ इलाकों में इससे शहरी सुविधाओं की उम्मीद जगी है, वहीं कई निवासियों ने करों, बुनियादी ढांचे और भविष्य को को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।
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जनगणना की समय सीमा से तेज हुई प्रक्रिया
देशभर में होने वाली आगामी जनगणना को देखते हुए रजिस्ट्रार जनरल के निर्देश हैं कि सभी प्रशासनिक सीमा परिवर्तन 31 दिसंबर 2025 तक अंतिम रूप दिए जाएँ। इस कारण मोहाली में सीमा निर्धारण प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है।



टीडीआई निवासी फिर पहुंचे कोर्ट
टीडीआई सिटी के 20 एकड़ क्षेत्र से जुड़े मामले में एक सामाजिक कल्याण संस्था ने कुछ दिन पहले अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे खामियों के चलते “डिसमिस्ड ऐज़ विदड्रॉन” कर दिया गया था। अब एडवोकेट गौरव गोयल ने यह मामला दोबारा दायर किया है, जिसकी सुनवाई 19 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी। नई याचिका में खास तौर पर टीडीआई को पार्टी बनाया गया है और पूरे क्षेत्र का नक्शा भी शामिल किया गया है, जिनकी कमी पहले बताई गई थी।
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