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Mohali: पैसे लेने के बाद भी नहीं दिया प्लाट, बाजवा डेवलपर्स पर जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने दिए आदेश

Sat, 10 Dec 2022 02:59 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली

सार

जिला उपभोक्ता आयोग ने बाजवा डेवलपर्स को आदेश दिए हैं कि वह ऑर्डर जारी होने के 30 दिनों के अंदर दोनों प्लाटों का कब्जा शिकायतकर्ता को दे। वहीं 26 लाख रुपये पर अब तक का नौ प्रतिशत ब्याज चुकाए।
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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मोहाली जिला उपभोक्ता आयोग ने बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड और स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसाइटी पर अलग अलग मामलों में जुर्माना लगाया है। बाजवा डेवलपर्स पर 75 हजार और रॉक सिटी वेलफेयर सोसाइटी के खिलाफ छह अलग-अलग मामलों में चार लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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जानकारी के अनुसार, पंचकूला निवासी नितिन थातई ने 2021 में बाजवा डेवलपर्स के खिलाफ शिकायत दायर की थी। अच्छी लोकेशन पर आरोपी ने 180 और 200 स्क्वायर यार्ड के प्लाट दिखाए थे। उनमें से एक कॉर्नर का प्लाट था। शिकायतकर्ता प्लाट देखने के बाद खरीदने के लिए राजी हो गया। पीड़ित ने दोनों प्लाटों के लिए 13-13 लाख रुपये दिए थे लेकिन डेवलपर्स उसे प्लाट नहीं दे पाए। 

जिला उपभोक्ता आयोग ने बाजवा डेवलपर्स को आदेश दिए हैं कि वह ऑर्डर जारी होने के 30 दिनों के अंदर दोनों प्लाटों का कब्जा शिकायतकर्ता को दे। वहीं 26 लाख रुपये पर अब तक का नौ प्रतिशत ब्याज चुकाए। इसके अलावा शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और शोषण के लिए 75 हजार रुपये का हर्जाना चुकाए।
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दूसरे मामले में स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसाइटी के खिलाफ इसी प्रकार के छह अलग-अलग मामले थे। इन सभी मामलों में अलग-अलग कुल चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सोसाइटी का डायरेक्टर नवजीत सिंह पहले ही करोड़ों के घोटाले मामले में नाभा जेल के अंदर है।
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