फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कार चालक को मारकर नहर में फेंक दिया था, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Sat, 12 Mar 2016 09:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली
विज्ञापन
मुकदमा - फोटो : demo pic
विज्ञापन
 जिला अदालत ने ढाई साल पुराने टैक्सी चालक की लूट व हत्या के मामले में सिमरनदीप सिंह निवासी नई कॉलोनी लोहारा लुधियाना व रघुबीर सिंह उर्फ जग्गा निवासी मदनपुरा चौक मोहाली को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


साथ ही प्रत्येक को 30 हजार जुर्माना लगाया है। जबकि मामले में आरोपी महिला को अदालत ने बरी कर दिया। यह फैसला जिला अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को नाभा जेल में भेज दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, सिमरनदीप सिंह, रघुबीर सिंह जग्गा और राजिन्द्र कुमारी नाम की महिला के खिलाफ मटौर थाने में 16 जुलाई 2013 को केस दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने 10 जुलाई 2013 को एक इनोवा किराए पर ली थी, जिसे राम शिरोमणि पाल नाम का ड्राइवर चला रहा था।
विज्ञापन


टैक्सी में वह मदनपुरा चौक मोहाली के पास सवार हुए थे। रास्ते में डेहलों (लुधियाना) के पास जाकर उन्होंने ड्राइवर को नहर में फेंक कर इनोवा कार लेकर फरार हो गए थे। ड्राइवर की नहर में गिरने से मौत हो गई थी। इनोवा लेकर वह मेरठ (उत्तर प्रदेश) चले गए थे। यूपी पुलिस को शक होने पर वह कार वहां छोड़ कर पंजाब आ गए। पुलिस कार चालक राम शिरोमणि पाल के मोबाइल फोन की लोकेशन से आरोपियों तक पहुंच गई थी। बाद में तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।

इन धाराओं में हुई सजा
 अदालत ने सिमरनदीप सिंह व रघुबीर सिंह जग्गा को धारा 302 में उम्र कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना। धारा- 120बी में उम्र कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना। धारा 364 में 10 वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना। धारा 397 में 07 वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि, राजिन्द्र कुमारी को बरी कर दिया। जुर्माना नहीं अदा करने पर दोषियों को और सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें