मोहाली। जिला प्रशासन ने तय मानकों का पालन न करने पर वाहिद टूर एंड ट्रेवल कंपनी कुराली का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 के तहत की गई है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा कि नियमों का पालन न करने वाली ऐसी कंपनियों पर भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
जिला प्रशासन की ओर से उक्त फर्म को टूर एंड ट्रेवल की कंसल्टेंसी के काम के लिए दो जुलाई तक लाइसेंस जारी किया गया है। विभाग की ओर से उक्त कंपनी से निर्धारित प्रोफार्मों पर उपभोक्ताओं की सूची और वसूल की गई फीस के बारे में कुछ समय पहले पूछा गया था। लेकिन कंपनी की ओर से प्रशासन को कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद कंपनी को नोटिस जारी किया गया और इसके बाद कंपनी के तीनों प्रबंधकों को भी सूचित किया गया। उनके बीच आपसी मतभेद हो गए थे। इसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया था और कहा था कि वह भविष्य में भी काम करने के इच्छुक नहीं हैं। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 के अधीन लगातार तीन महीने तक ट्रेवल एजेंट का काम करने में असफल रहने पर उक्त लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।