लुधियाना। लुधियाना जिले में मतदान और मतगणना के दिन पूरी तरह से ड्राई-डे रहेंगे। इस शहर में 18 फरवरी शाम छह बजे से लेकर 20 फरवरी तक और फिर 10 मार्च को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं रात ग्यारह बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट, बार और शराब की दुकान खोलने की मनाही होगी।
इन दिनों में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य जगहों पर शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। इन दिनों में किसी भी तरह के शराब भंडारण को भी गैरकानूनी माना जाएगा। जिलाधीश वरिंदर शर्मा के मुताबिक यह आदेश आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से जारी किए गए हैं, जो 12 मार्च तक प्रभावी रहेंगे।
उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि जिला लुधियाना की सीमा में पड़ते होटल, रेस्तरां, ढाबे और शराब की दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं। ऐसे में कई किस्म के असामाजिक तत्व अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कई बार शरारती तत्व दंगा फसाद करते हैं। इससे आम जनता में डर पैदा होता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जनहित में विशेष उपाय किए जा रहे हैं।