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Jalandhar: अपने खेत की पराली जलाने वाला नंबरदार निलंबित, डीसी ने लगाया पांच हजार रुपये का जुर्माना

Mon, 20 Nov 2023 03:19 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर

सार

जालंधर के डीसी कम जिला मजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार ने धान की कटाई के बाद पराली जलाने पर पाबंदी लगाई हुई है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी के तहत नंबरदार पर कार्रवाई की गई है।
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पराली जलाता किसान। - फोटो : फाइल
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विस्तार
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जालंधर के नकोदर के गांव सीहोवाल के नंबरदार सरबजीत सिंह को सरकार ने पद से निलंबित कर दिया है। नंबरदार को अपने खेतों में पराली जलाने के आरोपों में निलंबित किया गया है। 

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जालंधर के डीसी कम जिला मजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार ने धान की कटाई के बाद पराली जलाने पर पाबंदी लगाई हुई है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

नबंरदार सरबजीत सिंह की पहली ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए अन्य किसानों को पराली न जलाने के संबंध में जागरूक करने की थी। सरबजीत ने इन निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए खुद ही अपने खेतों में पराली को आग लगाई। सरबजीत सिंह का पांच हजार रुपये का चालान भी काटा गया है। नबंरदार सरबजीत (निलंबित) को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 28 नवंबर को निजी तौर पर पेश होना होगा।

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