पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- फोटो : अमर उजाला
पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सरकारी आईटीआई गुरदासपुर से दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया है। आयोग ने आईटीआई के सहायक निदेशक एवं प्राचार्य को संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि आवेदक ने सूचना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 76 के तहत मांगी थी, न कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत। यह फैसला आयोग की अध्यक्ष जस्टिस दया चौधरी, सदस्य सिमरजोत कौर व विश्वकांत गर्ग की बेंच ने दिया है।
आयोग के समक्ष गुरदासपुर निवासी बलजिंदर सिंह ने अपील दायर की थी। उन्होंने सरकारी आईटीआई गुरदासपुर से निर्धारित शुल्क जमा कर कुछ दस्तावेजों और उनकी प्रमाणित प्रतियों की मांग की थी। जिला उपभोक्ता आयोग ने 20 सितंबर 2023 को शिकायत खारिज करते हुए कहा था कि मामला सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित है और ऐसे मामले में उपभोक्ता आयोग का हस्तक्षेप नहीं बनता।