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Punjab: आतंकवादी लखबीर सिंह रोडे का साथी परमजीत सिंह ढाडी अमृतसर एयरपोर्ट से काबू, यूके जाने की फिराक में था

Tue, 05 Dec 2023 06:55 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)

सार

इमीग्रेशन अधिकारियों ने काबू किया है। यूके पासपोर्ट पर यूके जाने की फिराक में था। ढाडी यूके से संस्था में नए आतंकियों की भरती, मदद और फंडिंग करने वाले मॉड्यूल का संचालक कर रहा था। 
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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अमृतसर में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) ने आतंकवादी लखबीर सिंह रोडे के साथी परमजीत सिंह उर्फ पंजाब सिंह ढाडी को सोमवार को श्री गुरु रामदास जी अंतररराष्ट्रीय एयरपोर्ट, राजासांसी से गिरफ्तार किया है। ब्रिटिश नागरिक ढाडी इंटरनेशनल सिख फार यूथ फैडरेशन (आईएसवाईएफ) का संस्थापक सदस्य है, जो यूके जाने की फिराक में था। यह जानकारी डीजीपी गौरव यादव ने मंगलवार को जारी की।

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डीजीपी यादव ने बताया कि परमजीत सिंह ढाडी साल 1990 के दशक में पंजाब में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। साल 2003 में उसे गिरफ्तार किया गया था और आतंकवाद से संबंधित मामलों में दोषी ठहराया गया था। भारत (पंजाब) में अपनी सजा पूरी करने के बाद ढाडी यूके वापस चला गया। यूके और अन्य यूरोपियन देशों में संगठन के लिए प्रेरित, भरती करने और फंड इकट्ठा करने वाले सदस्य के तौर पर काम करते हुए उसने आईएसवाईएफ में अपनी गतिविधियां जारी रखीं।

उन्होंने बताया कि साल 2021 में दोषी ढाडी का नाम पंजाब में आईएसवाईएफ केडर के पुर्णगठन करने वालों में शामिल पाया गया था। जो पंजाब में शांति और सद्भावना भंग करने के लिए विशेष व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए फंड और आतंकी हार्डवेयर की व्यवस्था करता था।
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उन्होंने कहा कि ढाडी के पंजाब में दहशतगर्दी के लिए फंडिग और दमनकारी गतिविधियों में शामिल होने के बाद, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए एलओसी जारी करवाया गया था। उन्होंने उक्त गिरफ्तारी को क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश करने वाले दहशतगर्द मॉड्यूल के लिए बड़ा झटका बताया।

एसएसओसी के एआईजी सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि आरोपी परमजीत ढाडी को इमीग्रेशन अधिकारियों ने सोमवार को श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस समय हिरासत में लिया जब वह ब्रिटिश पासपोर्ट पर पंजाब सिंह के नाम पर यूके जाने के लिए विमान में सवार हो रहा था।

एआईजी मान ने बताया कि पुलिस की ओर से ढाडी को गैर कानूनी गतिविधियों (विरोधी) एक्ट (यूएपीए) की धारा 13, 16, 17, 18, 18-बी तथा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट की धारा 21, 25, 27-ए और 29 तथा आईपीसी की धारा 120, 120-बी के तहत दो सितंबर 2021 को केस संख्या 18 दर्ज की गई थी।

उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच के दौरान सामने आया कि ढाडी लखबीर सिंह रोडे के लगातार संपर्क में था। उन्होंने कहा कि आरोपी अकसर पाकिस्तान आता-जाता रहता था और रोडे के निर्देशों पर वह सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करते हुए युवाओं की पहचान करता और उन्हें आतंकी गतिविधियों का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता था। बता दें की रोडे की पाकिस्तान में मौत हो चुकी है।

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