मुंह पर रुमाल बांधकर बाइक चलाने पर पांच गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करके मुंह पर कपड़ा बांधकर बाइक चलाने वाले पांच आरोपियों को जिला पुलिस गुरदासपुर ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों के तहत धारा 188 के अधीन गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया।
जिला पुलिस अधीक्षक हरचरण सिंह भुल्लर ने बताया कि दोरांगला पुलिस में तैनात एएसआई लखविंद्र सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ टोटा मोड़ पर की नाकेबंदी के दौरान कश्मीर सिंह पुत्र नरिंद्र सिंह निवासी कलेरकलां पुलिस स्टेशन सेखवां को बाइक को मुंह पर कपड़ा बांधकर चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कलानौर पुलिस के एएसआई सतनाम सिंह ने पुलिस पार्टी सहित नाका टी प्वाइंट पर मनोहर लाल पुत्र तेज राम निवासी गांव खुशी नगर जिला पठानकोट को भी इसी तरह मुंह पर रुमाल बांधकर चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं बहरामपुर पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई कुलदीप सिंह ने अड्डा बहरामपुर पर नाकाबंदी के दौरान बलबीर सिंह पुत्र बावा सिंह निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद को पीबी 06 एएन 8845 बाइक को रुमाल बांधकर चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसी तरह पुराना शाला पुलिस ने गुरदीप सिंह पुत्र बलविंद्र सिंह निवासी अर्जुनपुर गुंजिया व धर्मप्रीत सिंह पुत्र लखविंद्र सिंह निवासी चंद्रभान को मुंह पर रुमाल बांधकर बाइक चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।