kawal case
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार त्यागी, आशीष त्यागी और वादी के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि अदालत ने सचिन और गौरव के हत्या के मामले में सभी सातों हत्यारोपियों मुजस्सिम और उसके भाई मुजम्मिल, फुरकान, जहांगीर और उसके भाई नदीम, अफजाल और उसके भाई इकबाल निवासी कवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुजरिमों पर 14 लाख 84 हजार का अर्थदंड लगाया है, जिसमें प्रत्येक पर अलग-अलग धाराओं में कुल 2.12 लाख का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।