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शादी के जश्न में गाइडलाइन का रखें पूरा ध्यान, कहीं बिन बुलाए न पहुंच जाएं वर्दी वाले मेहमान

Thu, 26 Nov 2020 12:08 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
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लोगों को समझाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
देवउठनी एकादशी के साथ बैंड बाजा बरात की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन शादी के जश्न में कोरोना की गाइडलाइन को फॉलौ करना न भूल जाएं। अन्यथा आपको बरात के साथ साथ वर्दी वाले मेहमानों का भी आपको स्वागत करना पड़ सकता है। दरअसल, कोरोना पर नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी सख्त है और लापरवाही बरतने पर लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है।
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सड़क से गुजरती बरात - फोटो : अमर उजाला
मेरठ में बुधवार को तकरीबन एक हजार जोड़े शादी के बंधन में बंध गए, वहीं विवाह मंडपों में मास्क व सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए शहर में बुधवार रात पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान कई विवाह मंडपों में जाकर चेकिंग की गई।

बैजल भवन मालिक समेत तीन लोगों पर लालकुर्ती थाने में और सिविल लाइन थाने में दूल्हे समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है।
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शादी समारोह में भीड़ - फोटो : अमर उजाला
बुधवार को देवउठनी एकादशी पर शहर में शादियों का बड़ा साया रहा। विवाह समारोहों में सभी लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, इसके लिए मंडप संचालकों को दिन में ही पुलिस की तरफ से नोटिस दे दिए गए।


रात को टीपी नगर, ब्रह्मपुरी, लालकुर्ती, सदर, मेडिकल, नौचंदी सहित सभी थाना क्षेत्रों के विवाह मंडपों में पुलिस ने पहुंचकर जांच की। चेतावनी दी कि शादी समारोह में सभी नियम का पालन करना होगा। कोरोना से बचाव की गाइडलाइन पर शादी समारोह संपन्न कराएं, अन्यथा मंडप संचालक पर खिलाफ केस दर्ज और सील होने की कार्रवाई की जाएगी।

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सड़क से गुजरती बरात - फोटो : अमर उजाला
दूल्हा व दुल्हन भी शादी समारोह में मास्क लगाएंगे। विवाह समारोह की वीडियोग्राफी की पुलिस जांच कर सकती है। एसपी सिटी डॉ. एएन सिंह ने बताया कि बैजल भवन मालिक को चेतावनी दी गई है कि कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार ही शादी कार्यक्रम संपन्न करें। नहीं तो इस बार गिरफ्तारी होगी और बैजल भवन सील भी होगा।
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सड़क से गुजरती बरात - फोटो : अमर उजाला
711 चालान, 62 मुकदमे दर्ज 
मास्क न लगाने वाले और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बुधवार को शहर में धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज हुए। एक दिन में 62 मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज किए गए है। जिसमें तीन पेट्रोल पंपों के मैनेजर भी शामिल हैं जबकि 711 लोगों के चालान किए गए।
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कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं - फोटो : अमर उजाला
एसपी सिटी ने बताया कि बुधवार 62 मुकदमे शहर के अलग-अलग थानों में दर्ज हुए हैं। सूरजकुंड रोड स्थित पेट्रोल पंप, सदर और परतापुर स्थित पेट्रोल पंप के मैनेजर के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया। 

 
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पार्किंग में खड़ी गाड़ियां - फोटो : अमर उजाला
बिना मास्क लगाए पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इसके अलावा भी चेकिंग के दौरान मास्क करने लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। महामारी अधिनियम के मुकदमे के अलावा भी पुलिस ने करीब साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। एसएसपी अजय साहनी का कहना कि मास्क न लगाने वाले और सोशल डिस्टेंस का पालन ना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 
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