मेरठ न्यूज
दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी को हत्या, अपहरण, साक्ष्यों को मिटाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है और तीसहजारी कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। दरअसल, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने साल 2015 में आरोपी सभी 19 पीएसी जवानों को बरी कर दिया गया था। जिसमें तीन की मौत हो चुकी है।