मेरठ के बहुचर्चित कपसाड़ कांड में आरोपी पारस सोम की उम्र को लेकर अदालत में सुनवाई एक बार फिर टल गई। रूबी पक्ष ने साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 3 फरवरी की तारीख नियत की है।
मेरठ के बहुचर्चित कपसाड़ कांड में मुख्य आरोपी पारस सोम की उम्र को लेकर चल रही न्यायिक प्रक्रिया एक बार फिर टल गई। शनिवार को एससी-एसटी एक्ट न्यायालय में इस संबंध में सुनवाई होनी थी, लेकिन रूबी पक्ष के अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा।
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रूबी और आरोपी पारस सोम का फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
साक्ष्य के लिए मांगा गया अतिरिक्त समय
रूबी पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पारस सोम के हाईस्कूल प्रमाण पत्र के साथ-साथ कक्षा पांच तक के शैक्षिक दस्तावेज भी पेश किए जाने आवश्यक हैं। इन साक्ष्यों को जुटाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई।
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रूबी और आरोपी पारस सोम
- फोटो : पुलिस
कोर्ट ने 3 फरवरी की तारीख की तय
अदालत ने अधिवक्ता की अर्जी स्वीकार करते हुए तीन दिन का समय प्रदान किया और अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तारीख नियत कर दी।
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कपसाड़ में तैनात पुलिस बल
- फोटो : अमर उजाला
क्या है कपसाड़ कांड
गौरतलब है कि 8 जनवरी को सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में रूबी का अपहरण किया गया था। विरोध करने पर आरोपी पारस सोम ने रूबी की मां सुनीता पर फरसे से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।
जेल में बंद है आरोपी पारस
फिलहाल आरोपी पारस सोम जेल में बंद है। उसके परिजनों की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र देकर उसे नाबालिग घोषित किए जाने की मांग की गई है, जिस पर यह सुनवाई चल रही है।