मेरठ के फलावदा में हुए चर्चित तेजाब हमले में साढ़े छह साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। प्रेमी के साथ मिलकर सानिया ने ननद और जेठानी पर तेजाब से हमला किया था। जिसमें कोर्ट नंबर-15 अपर जिला जज हर्ष अग्रवाल की अदालत ने आरोपी सानिया निवासी फलावदा, अब्दुल कादिर, आकिब निवासी देवबंद व सोनू उर्फ सूरज निवासी मुजफ्फरनगर को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सरकारी वकील मुकेश मित्तल ने बताया कि फलावदा कस्बा के बंजारन मोहल्ला निवासी ने 29 जून, 2016 को फलावदा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उनका बेटा अल्ताफ दुबई में नौकरी करता है। रात को करीब 1:00 बजे वह मकान की पहली मंजिल पर सो रहे थे। उसकी पुत्री, अपनी भाभी के साथ भूतल पर सोई हुई थी। अचानक से शोर सुनाई दिया। वादी और घर के अन्य लोग नीचे की तरफ भागे तो देखा कि करीब चार व्यक्तियों ने जान से मारने की नीयत से उसकी पुत्री और पुत्रवधू पर तेजाब डाल दिया है, जिससे गंभीर रूप से झुलस गए। छत पर सोई दूसरी पुत्रवधू सानिया पर भी उपरोक्त लोगों ने तेजाब डाला।