कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश की एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने भी जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को तीन सदस्यीय टीम ने घटनास्थल (शिवराजपुर के मुंडेरी रेलवे क्राॅसिंग) पहुंचकर जांच पड़ताल की। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ट्रैक और गांवों का सर्वेक्षण करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले 16 अगस्त को पनकी में जहां पर साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई थी, उसके आसपास भी जांच अभियान चलाया जाएगा।
यह भी देखा जा रहा कि कालिंदी और साबरमती एक्सप्रेस हादसे में कोई समानता तो नहीं। इसके लिए एजेंसी ने साबरमती हादसे की अब तक की जांच रिपोर्ट भी तलब की है। कानपुर मंडल में महज 23 दिन के भीतर हुए तीन हादसों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार को कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने के पीछे बड़ी साजिश रची गई थी। ट्रैक पर भरा सिलिंडर गाड़ कर पास में ही पेट्रोल बम और बारूद जैसी चीज रखी गई थी।
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ताकि हादसे को बड़ा रूप दिया जा सके। गनीमत रही कि सिलिंडर ट्रेन के इंजन से टकराने के बाद ट्रैक से दूर जाकर गिरा था, वह फटा नहीं था। इस घटना के बाद एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) के साथ एनआईए व अन्य जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं।
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इसी क्रम में महिला अधिकारी समेत एनआईए की तीन सदस्यीय टीम ने पुलिस के साथ घटनास्थल के आसपास करीब एक किमी तक जांच पड़ताल की। इस दौरान टीम ने पुलिस अधिकारियों से जांच का दायरा बढ़ाते हुए शहर के आउटर में रेलवे ट्रैक का सर्वेक्षण करने को कहा है।
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10 गांवों में किया सत्यापन... हादसे के बाद गांव छोड़कर कौन गया
घटनास्थल के आसपास 10 गांवों में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। गांवों के एक-एक परिवार और एक-एक आदमी की जानकारी जुटाई गई। हादसे के बाद गांव छोड़कर कौन गया? हादसे के कुछ दिन पहले कौन बाहर से आया? ऐसा कौन शख्स है, जो उस दिन रात में घर लौटा और फिर फरार हो गया? ऐसे सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।
रेलवे ट्रैक पर चलने व रील बनाने पर जाना होगा जेल
रेलवे ट्रैक अथवा स्टेशन पर रील बनाने वालों पर रेल प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे लोगों को अब जेल भेजने की तैयारी है। अभी कुछ ही दिन पहले आरपीएफ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर दो युवकों ने रील बनाई थी। इसके अलावा कई लोगों की हरदोई रेलवे स्टेशन पर भी डांस की रीलें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इस पर उत्तर रेलवे डीआरएम ने रेलवे ट्रैक व स्टेशन पर रील बनाना गैरकानूनी बताते हुए ऐसे लोगों का चालान कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।