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पासपोर्ट धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिस से मिसेज बनना हुआ आसान

Thu, 18 Apr 2019 11:55 AM IST
शिखा पांडेय राहुल शुक्ला, अमर उजाला, कानपुर
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प्रतीकात्मक फोटो
शादी के बाद का पहचान पत्र न होने के बावजूद अब महिलाओं के पासपोर्ट में मिसिज लिखकर आएगा। इसके लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। पासपोर्ट ऑफिस ने इस सुविधा में कुछ ढील बरती है। पहले ऐसी महिलाओं जिनके पास शादी के बाद की कोई आईडी नहीं होती थी उन्हें पासपोर्ट बनवाने और सरनेम बदलवाने में काफी दिक्कत होती थी। मजबूरन उन्हें अपने शादी के पहले के सरनाम पर ही पासपोर्ट बनवाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
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दरअसल, पासपोर्ट बनवाने के लिए अब सभी आयु वर्ग के आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद मूल दस्तावेज लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होता है। अक्सर शादी के बाद महिलाओं को सरनेम बदलने में काफी असुविधा होती थी।
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कई बार पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस समस्या को देखते हुए पासपोर्ट विभाग ने सहूलियत दी है। महिलाओं को पासपोर्ट का आवेदन करते समय या सरनेम बदलवाते समय अपने पति का पासपोर्ट लगाना होगा। पति का पासपोर्ट तभी मान्य होगा जब उसमें स्पाउस कालम में पत्नी का नाम लिखा हो। या फिर पति-पत्नी का ज्वाइंट एकाउंट हो जिसमें दोनों की फोटो लगी हो।

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सरनेम बदलने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। ध्यान रहे कि पति के आधार और वोटर आईडी मात्र लगाने से पत्नी का पासपोर्ट नहीं बन सकेगा। सरनेम बदलने को भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी फीस भी नए पासपोर्ट की तरह 1500 रुपये जमा करनी होगी।
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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
passportindian.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। 

बहुत ही अच्छा निर्णय
जूही परमपुरवा निवासी मिथिला की शादी गौरव शुक्ला के साथ हुई है। मिथिला का पुराना पासपोर्ट मिथिला तिवारी के नाम से बना हुआ है। उन्होंने अभी तक सरनेम नहीं बदलवाया है। पर इस सहूलियत से वह अपना पासपोर्ट सही करा सकती हैं। मिथिला ने जानकारी मिलते ही बहुत खुशी जताई।
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