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बिकरू कांड: बचाव पक्ष ने मांगी प्रमाणित केस डायरी, इंस्पेक्टर चौबेपुर के पत्र पर अधिवक्ताओं ने की आपत्ति

Fri, 24 Sep 2021 10:54 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
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विकास दुबे कांड - फोटो : amar ujala
बिकरू कांड में गुरुवार को केस डायरी की नकल पेन ड्राइव में देने को लेकर बहस हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने पेन ड्राइव में दी जा रही केस डायरी की प्रमाणिकता मांगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने इंस्पेक्टर चौबेपुर का पत्र रखा। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क रखा कि वर्तमान इंस्पेक्टर ने मामले की विवेचना नहीं की है। उनके पत्र का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट अब छह अक्तूबर को मामले की सुनवाई करेगी। बिकरू कांड की केस डायरी 2240 पन्नों की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित, सीपी शुक्ला व पवनेश कुमार शुक्ला पेन ड्राइव में दी जा रही केस डायरी की प्रमाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं। पिछली तारीख में अधिवक्ताओं ने इसे लेकर एक प्रार्थनापत्र दिया था। उसके निस्तारण में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने इंस्पेक्टर चौबेपुर कृष्णमोहन राय का पत्र रखा।

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विकास दुबे कांड - फोटो : amar ujala
इसमें इंस्पेक्टर ने ये प्रमाणित किया है कि पेन ड्राइव में दी जा रही केस डायरी हूबहू है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने इस पर आपत्ति की। तर्क दिया कि आरोप पत्र इंस्पेक्टर संजीवकांत मिश्रा ने दाखिल किया था। उन्हें ये प्रमाणपत्र आरोपपत्र के साथ ही देना चाहिए था। चौबेपुर इंस्पेक्टर कृष्णमोहन राय ने इसकी विवेचना भी नहीं की है, उन्हें कैसे पता है कि पेन ड्राइव में हूबहू केस डायरी है।
 

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विकास दुबे कांड - फोटो : amar ujala
अधिवक्ताओं ने इंस्पेक्टर कृष्णमोहन राय को तलब करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया कि अगर कोर्ट के स्तर से पेन ड्राइव की जांच कराकर उसे प्रमाणित कर दिया तो स्वीकार किया जाएगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मामले को लंबित रखने के लिए ऐसी आपत्ति कर रहे हैं।
 

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विकास दुबे कांड - फोटो : amar ujala
नाबालिग आरोपी की सुनवाई अब आठ को 
बिकरू कांड में नाबालिग आरोपी को गुरुवार को बाराबंकी के किशोरी संप्रेक्षण गृह से लाकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। फर्जी आईडी से सिम खरीदने के मामले में वादी कृष्णमोहन राय से बहस चल रही है।
 
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अमर और खुशी दुबे की शादी में विकास दुबे - फोटो : अमर उजाला
पिछली तारीख पर बहस पूरी न होने पर बोर्ड ने 23 सितंबर की तारीख दी थी। गुरुवार को वादी कृष्णमोहन राय किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थित नहीं हुए। इससे बहस नहीं हो सकी। नाबालिग के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि बोर्ड ने अब सुनवाई की तारीख आठ अक्तूबर तय की है।
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