अस्पताल में कार्रवाई करती एसटीएफ और पुलिस टीम, जमीन पर बैठे आरोपी
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यह दर्ज हुआ मुकदमा
इस मामले में उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरके अग्निहोत्री ने मुकदमा दर्ज कराया है। धारा 420, 120बी, 315, 23/25/18 प्री नटल डाइग्नोस्टिक टेक्निक अधिनियम 1994 एवं जन्म पूर्व परीक्षण तकनीक (दुरुपयोग के नियमन एवं बचाव) अधिनियम 2002 की धारा 4 (1) (बी,सी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
इनकी हुई गिरफ्तारी
योगेंद्र उर्फ बनिया निवासी रैपुरा अहीर, थाना अछनेरा, योगेंद्र निवासी रैपुरा अहीर, बंटी उर्फ मोहन निवासी नगला मुल्ली, थाना सिकंदरा, धीरज निवासी महावीरपुरा, कोतवाली, मुरैना, मध्य प्रदेश, रंजीत निवासी न्यू कॉलोनी, उरावली, थाना सिरौल, ग्वालियर, भरत सिंह पुत्र बच्चू सिंह निवासी सिगौरापुरा, बसई नवाब, थाना कौलारी, धौलपुर, राजस्थान, भरत सिंह पुत्र रमेश चंद्र राजपूत निवासी गोपऊ का नगला, थाना अछनेरा, सरिता पत्नी उमेश सिंह निवासी ट्रांसयमुना कॉलोनी फेज-दो। पुलिस ने आरोपियों से 84090 रुपये, चार अल्ट्रासाउंड मशीन, 13 मोबाइल, दो आधार कार्ड, दो पेन कार्ड, दो कार, एक बाइक बरामद की है।