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Budget 2023: आगरा के उद्यमी बोले-सभी वर्गों को मिलेगी राहत, टैक्स फाइलिंग में होगी आसानी

Wed, 01 Feb 2023 10:51 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
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बजट पर चर्चा करते चैंबर के पदाधिकारी - फोटो : अमर उजाला
एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट पर आगरा के आर्थिक विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बजट में कोई नवाचार नहीं है। वित्त मंत्री ने अच्छी तरह से बजट नहीं बनाया। बचत को प्रोत्साहन नहीं मिला है। मध्यम वर्ग के आयकर दाताओं को जरूर राहत दी गई है। एलआईसी की बड़ी बचत योजनाओं में कोई छूट नहीं। निर्यात पर टीडीएस हटना चाहिए था। जिसे सरकार ने नहीं हटाया। सरचार्ज में राहत मिली है। पर्यटन क्षेत्र में पीपीपी मॉडल लागू करने से फायदा होगा। 

केएम एकाउंटिंग रिसर्च फाउडेंशन के संस्थापक मदन मोहन भसीन ने कहा कि बजट में आयकर रिटर्न का प्रोसेसिंग पीरियड 93 दिन से घटाकर 16 दिन किया है। इसे घटाना नहीं चाहिए था। बजट से काफी उम्मीदे थीं। निम्न आय वर्ग के लिए बजट में कोई खास राहत नहीं दी गई है। पीएलआई को 14 सेक्टर लागू होगी। जो पहले से लागू थी। इसे 50 सेक्टर में लागू करना चाहिए था। 
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बजट की जानकारी लेता परिवार - फोटो : अमर उजाला

बजट मध्यम वर्ग को लुभाने वाला

एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्री डॉ. शरद भारद्वाज ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग को लुभाने वाला है। आयकर में छूट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मध्यम वर्ग की जेब को राहत पहुंचाएगी। आज भी देश की 67 फीसदी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। उसके लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। 

उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजना का बजट में कोई जिक्र नहीं है। नई शिक्षा नीति के संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि विचारणीय प्रश्न है। पर्यटन क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है, जो आगरा के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। कुल मिलाकर यह एक चुनावी बजट है।  
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बजट 2023 - फोटो : self

उद्यमी बोले-सभी वर्गों के लिए राहत देने वाला

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गिर्राज कुमार अग्रवाल ने कहा कि बजट में सभी वर्गों को राहत प्रदान की गई है। जरूरी वस्तुओं को सस्ता किया गया है। ई-वाहन सस्ते होने से इनकी बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। एलईडी टीवी भी सस्ता किया गया है, जिससे गरीबों के घरों तक इनकी पहुंच संभव हो सकेगी।

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Budget 2023 - फोटो : सोशल मीडिया

टैक्स फाइलिंग में होगी आसानी

वरिष्ठ आयकर अधिवक्ता दीपक माहेश्वरी ने कहा कि इनकम टैक्स अपील के लिए 100 से ज्यादा संयुक्त आयुक्त की नियुक्ति से करदाताओं को राहत मिलेगी। आईटीआर प्रोसेसिंग की समय सीमा को कम करके 16 दिन करने से टैक्स फाइलिंग आसान होगी। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट से प्रोफेशनल्स को खासा फायदा मिलेगा।
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बजट पर व्यापारियों की रही नजर - फोटो : अमर उजाला

राहत देने वाले प्रावधान किए

कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट के पूर्व अध्यक्ष सीएस भरत हसानी ने कहा कि बजट में कंपनी अधिनियम के तहत फॉर्म दाखिल करने वाली कंपनियों की त्वरित प्रक्रिया के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने की बात कही है। आयकर लाभ स्टार्ट अप्स के लिए निगमन की तारीख 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने से राहत मिलेगी। 
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