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ATM Card: मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से भूलकर भी न निकालें पैसे, हो सकती है जेल, जानें क्या है नियम

Thu, 24 Feb 2022 05:58 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है सजा - फोटो : istock
आज के दौर में बैंकिंग क्षेत्र में काफी क्रांति आई है। बैंक से जुड़े लगभग सभी काम अब बेहद आसान हो गए हैं। एक समय था जब बैंक के काम में पूरा दिन लग जाता था। वहीं, पैसे निकालने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। पहले बैंक जाकर एक स्लिप भरो, और फिर काउंटर पर लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करो। बारी आने पर अगर स्लिप में सबकुछ ठीक है, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन एटीएम कार्ड के आ जाने से लोगों को इन लंबी लाइनों से छुटकारा मिला है। अब जब मन हो आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसा निकालना दंडनीय अपराध है? शायद नहीं, तो चलिए आपको इसको लेकर बैंक के नियम बताते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं... 
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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है सजा - फोटो : istock
हो सकती है सजा
  • कई बार देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो उसके परिवार वाले लोग उसके एटीएम कार्ड के जरिए पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा करना गैरकानूनी है। यहां तक कि बिना बैंक को सूचना दिए हुए नॉमिनी भी पैसा नहीं निकाल सकता। वहीं, कोई इसमें पकड़ा जाता है, तो उसे सजा तक हो सकती है।
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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है सजा - फोटो : istock
क्या है नियम?
  • अगर आपको मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकालने हैं, तो इसके लिए बैंक का अपना नियम है। दरअसल, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के बाद ही आप उसके पैसों को निकाल सकते हैं। बैंक को इस बारे में जानकारी देनी पड़ती है।

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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है सजा - फोटो : istock
  • वहीं, मृत व्यक्ति के बैंक खाते से नॉमिनी पैसा निकाल सकता है। दूसरी तरफ कई बैंक खातों में एक से ज्यादा नॉमिनी भी होते हैं। ऐसी स्थिति में सभी नॉमिनी को सहमति पत्र बैंक को दिखाना होगा, जिसके बाद ही आप मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
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मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पर हो सकती है सजा - फोटो : istock
ऐसे पा सकते हैं पैसे
  • नॉमिनी मृत व्यक्ति के बैंक खाते में जमा पैसों के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है और इसके साथ मृतक की पासबुक, खाते का टीडीआर, चेकबुक, डेथ सर्टिफिकेट और अपना आधार और पैन कार्ड देना होता है। इस प्रोसेस के बाद आपके खाते में पैसे दे दिए जाते हैं, और मृतक का बैंक खाता बंद कर दिया जाता है।
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