देश में करोड़ों लोग बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। गरीब और सीमांत इलाकों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवाओं के साथ जोड़ने के लिए भारत सरकार जनधन योजना नामक एक शानदार स्कीम का संचालन कर रही है। आज के समय कई लोग बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेते समय किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऐसे में लोगों के लिए कई नियमों को बनाया गया है। कई बार लोग अपने बैंक अकाउंट में लंबे समय तक लेन देन नहीं करते हैं। अगर आप बैंक में दस सालों तक किसी प्रकार की लेन देन नहीं करते हैं। ऐसे में बैंक में जितने पैसे जमा होते हैं। उन्हें अनक्लेम्ड राशि की श्रेणी में डाल दिया जाता है। इन पैसों को डिपॉजिटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल है क्या बंद पड़े बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं?
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How To Withdraw Money From Inactive Bank Account
- फोटो : Istock
अगर आप अपने बैंक अकाउंट में दो सालों तक किसी प्रकार की भी लेन देन नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपके बैंक अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया जाता है।
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अगर आपके पास सेविंग, आरडी, एफडी, करंट किसी भी प्रकार का अकाउंट है। वे सभी अकाउंट दो साल तक किसी प्रकार की लेन देन न होने पर निष्क्रिय हो जाते हैं।
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अगर आपका खाता 8 सालों तक निष्क्रिय रहता है। ऐसे में आपके खाते में जमा राशि को बैंक द्वारा अनक्लेम्ड राशि मान लिया जाता है। वहीं अगर आपका खाता डिएक्टिवेट हो चुका है। ऐसे में आप अपने निष्क्रिय अकाउंट से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं।
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कई बार बैंक होल्डर की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में नॉमिनी आईडी प्रूफ को दिखाकर बैंक में जमा पैसों को निकाल सकता है। अगर मृत व्यक्ति के खाते में नॉमिनी नहीं जुड़ा है। ऐसी स्थिति में बैंक में जमा पैसों को निकालने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिखाना होगा।