अक्सर लोग अपने साथ कम कैश रखते हैं और जब भी पैसों की जरूरत होती है तो सीधे एटीएम पहुंच जाते हैं और फटाफट जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एटीएम से निकले कैश में कुछ नोट कटे-फटे होते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है कि इन कटे-फटे नोटों का क्या करें? अगर आपके भी साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप इन नोटों को बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं और आरबीआई के नियम के अनुसार बैंक आपके द्वारा दिए गए इन कटे-फटे नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर बैंक कटे-फटे नोट को वापस लेने से मना करता है, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ग्राहकों के हित के लिए नियम बनाए गए हैं। अभी तक आप इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी न हो। आइए जानते हैं क्या कहता है आरबीआई नियम…