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खासतौर पर बच्चे रखें ध्यान: गूगल पर बिल्कुल न करें इन तीन चीजों को सर्च, वरना हो सकती है जेल

Fri, 16 Jun 2023 05:02 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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गूगल पर कौन सी चीजें सर्च नहीं करनी चाहिए? - फोटो : istock
Google Alert: कहते हैं आज के समय किसी से कुछ पूछने से अच्छा गूगल कर लो, क्योंकि यहां पर आपके लगभग हर एक सवाल का जवाब आसानी से जो मिल सकता है। स्कूल के बच्चों से लेकर नौकरी करने वाले लोग तक गूगल पर काफी निर्भर रहते हैं। किसी जगह के बारे में कुछ जानना हो, कोई जानकारी लेनी हो आदि। ऐसे ही नाजाने कितने काम गूगल के जरिए हो जाते हैं, लेकिन पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको जेल तक हो सकती है? जी हां, ऐसा हो सकता है और इस बात पर खासतौर पर आजकल के बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं गूगल पर कौन सी चीजें कभी सर्च नहीं करनी चाहिए...
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गूगल पर कौन सी चीजें सर्च नहीं करनी चाहिए? - फोटो : istock
इन चीजों को कभी गूगल पर सर्च न करें:-

नंबर 1
  • गूगल पर कभी गलती से भी ये सर्च न करें कि बम कैसे बनाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर में आ जाते हैं। ऐसे में आपसे पूछताछ हो सकती है और गलत पाए जाने पर आपको जेल तक भेजा जा सकता है।
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गूगल पर कौन सी चीजें सर्च नहीं करनी चाहिए? - फोटो : Istock
नंबर 2
  • इस बात का ध्यान रखें कि गूगल पर किसी ऐसे संगठन के बारे में सर्च न करें या उनसे जुड़ने की पेशकशन करें, जो आतंकी हों। अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल तक हो सकती है।

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गूगल पर कौन सी चीजें सर्च नहीं करनी चाहिए? - फोटो : istock
नंबर 3
  • गूगल पर आप कभी चाइल्ड पॉर्न यानी बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट के बारे में सर्च न करें। ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत में इसको लेकर कानून बना हुआ है और चाइल्ड पॉर्न सर्च करने वाले को जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है।
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गूगल पर कौन सी चीजें सर्च नहीं करनी चाहिए? - फोटो : istock
क्या कहता है कानून?
  • पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 14 के अंतर्गत चाइल्ड पॉर्न बनाना, देखना या अपने पास सुरक्षित रखना पूरी तरह से गैरकानूनी है और ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप ऐसे मामले में पकड़े जाते हैं, तो आपको 5 से 7 साल तक की जेल होने का प्रावधान है।
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