shop
- फोटो : AI Generated
खराब सामान मिला तो मामला बदल जाता है
अगर खरीदी गई वस्तु में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, गुणवत्ता उम्मीद के मुताबिक नहीं है, गलत सामान दिया गया है या वह विज्ञापन और किए गए वादे के अनुरूप नहीं है, तो केवल बिल पर ‘बिका हुआ माल वापस नहीं होगा’ लिख देना पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता कानून के तहत ग्राहक अपनी शिकायत के आधार पर राहत मांग सकता है। इसमें सामान की मरम्मत, खराब वस्तु के बदले नया सामान, रिफंड या नुकसान होने पर मुआवजे की मांग शामिल हो सकती है। कौन-सी राहत मिलेगी, यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।