सरकार का मत है कि महिला शिक्षकों को घर से ज्यादा दूर न भेजा जाए। विभागीय अधिकारियों ने बीते पांच माह में बनाए प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा है। जेबीटी, क्राफ्ट एंड वोकेशनल, टीजीटी, हेडमास्टर, पीजीटी, प्रिंसिपल (स्कूल-कॉलेज), असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर तबादला एक्ट की जद में आएंगे। जिला कैडर वाले शिक्षकों को जिलों में तथा स्टेट कैडर के शिक्षकों को प्रदेश में कहीं भी भेजा जा सकेगा।