हिमाचल हाईकोर्ट ने टेट मेरिट से जेबीटी भर्ती करने को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने टेट मेरिट से चयन के नियम खारिज किए हैं। ऐसे में इसे इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद सरकार ने जेबीटी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में जो बदलाव किए हैं, उसके तहत सरकार जेबीटी के 700 पद भरने के लिए स्वतंत्र है।