वाहन
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बैठक में एक अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 प्रतिशत टोकन टैक्स माफ करने तथा कांट्रेक्ट कैरेज बसों का 100 फीसदी टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एसआरटी माफ करने का निर्णय लिया। इसके अलावा 1 जुलाई, 2021 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के लिए यात्री वाहनों, कांट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 100 फीसदी टोकन टैक्स और यात्री वाहनों के एसआरटी को माफ करने का निर्णय लिया। बैठक में कांट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के यात्री कर को 100 फीसदी माफ करने का निर्णय लिया गया।