भारतीय रिजर्व बैंक ने इस काम के लिए सभी बैंकों को 30 अप्रैल तक का समय दिया था। जिन लोगों ने ये काम नहीं किया उनका खाता बैंक ब्लॉक कर देंगे।
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बैंकों ने आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के बैंक खाते ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड की प्रतिलिपि संबंधित बैंक शाखा में जमा करवाने के बाद ही ब्लॉक बैंक खाते दुरुस्त होंगे। आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने सभी बैंक उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर बैंक खाता से लिंक करवाने के निर्देश दिए थे।
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इसके बावजूद अधिकतर बैंक खाता धारकों ने अपना आधार और पैन कार्ड नंबर बैंक खातों से लिंक नहीं करवाया है। ऐसे उपभोक्ताओं के खाते सभी बैंक प्रबंधन ने ब्लॉक करना शुरू कर दिए हैं। बुधवार को बैंक खातों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई उपभोक्ता बैंक शाखाओं से बिना लेनदेन किए वापस लौटे।
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बैंक प्रबंधन की मानें तो ब्लॉक खाते तभी दुरुस्त होंगे, जब खाताधारक अपना आधार और पैन कार्ड नंबर बैंक खाते से लिंग करवाएंगे। खाताधारक को आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर देना जरूरी है।
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अगर किसी उपभोक्ता का पैन कार्ड नहीं है तो उसे फार्म नंबर 61 भरना होगा। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के जीएम सतवीर मिन्हास का कहना है कि जो बैंक खाता आधार और पैन कार्ड नंबर से लिंक नहीं हुए हैं, उन्हें ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर बैंक शाखा में जमा करवाने को आरबीआई ने तीन मौके दिए थे। पहले आरबीआई ने दस्तावेज जमा करवाने को 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन बाद में 31 मार्च और इसके बाद 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की। 30 अप्रैल तक भी बैंक खातों से आधार और पैन कार्ड नंबर लिंक न होने पर खातों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।