प्रतीकात्मक तस्वीर
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पश्चिम मध्य रेलवे ने ट्वीट कर कहा है, 'रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री साथ लेकर चलना दंडनीय अपराध है। सुरक्षित यात्रा करें।' दरअसल, ट्रेन में सफर के दौरान गैस सिलेंडर, सूखी गैस, स्टोव, पेट्रोलियम, पटाखे और सिगरेट आदि साथ लेकर चलना दंडनीय अपराध है।