पटनीटॉप में पर्यटकों की संख्या बढ़ने और आग की घटना की संभावना को देखते हुए पटनीटाप डेवलपमेंट अथारिटी ने पटनीटॉप में अंडर सेक्शन 133 आरपीसी के तहत पाबंदियां लगाई है। इसके तहत कोई भी पटनीटॉप में आग जलाकर खाना नहीं बनाएगा, पॉलिथीन व अन्य प्लास्टिक सामग्री नहीं फेंकेगा। डीएफओ बटोत, उधमपुर, फारेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर, एसएचओ कुद, बटोत और पीडीए के खिलाफवर्जी विंग को इसको लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म नेशनल हाइवे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पटनीटॉप में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को भोजन पकाते, आग जलाते और वन क्षेत्रों में कचरा फेंकते हुए देखा गया है। यह वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। इसके परिणामस्वरूप जंगल में आग भी लग सकती है। इसी को देखते हुए पाबंदियां लगाई गई हैं।