गोरखपुर सहित पूरे यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए रविवार सुबह सात बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वहीं, प्रतिदिन रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। इस तरह सप्ताह में शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक पाबंदी रहेगी। डीएम का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसकी निगरानी के लिए शहर की सड़कों, चौराहों से लेकर हाईवे तक पर नजर रखी जाएगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम के. विजयेंद्र पांडियन।
- फोटो : अमर उजाला
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि रविवार को लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी और रेलवे व एयरपोर्ट आने-जाने की छूट रहेगी। ऐसे लोगों के टिकट जांचे जाएंगे। इस दौरान कोई भी बिना आकस्मिक सेवाओं के बाहर घूमता मिला तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। डीएम ने भरोसा दिलाया कि शासन की तरफ से लागू एक दिन के लॉकडाउन में किसी को भी जरूरी सेवा के संबंध में दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। दूध, दवा की दुकानें और अस्पताल खुलें रहेंगे। सिर्फ प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इनके अलावा सभी गैर सरकारी विभाग बंद रहेंगे।
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फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला।
जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की आईडी ही पास
डीएम ने बताया कि एक दिन के लॉकडाउन के लिए अलग से कोई पास जारी नहीं होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी, प्रेस व अखबार वितरकों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उनका आईडी कार्ड ही उनका पास होगा। डीएम ने प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, आपूर्ति समेत जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी विभागों के कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपनी आईडी साथ रखकर ही ड्यूटी के लिए घरों से निकलें, क्योंकि सड़क पर सभी की जांच होगी।
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गैस सिलिंडर
- फोटो : amar ujala
रसोई गैस की होगी होम डिलीवरी
लॉकडाउन के दौरान रसोई गैस की एजेंसियां और गोदाम खुले रहेंगे, मगर कोई भी एजेंसी संचालक, एजेंसी से गैस सिलिंडर नहीं वितरित करेगा। सभी को होम डिलीवरी करनी होगी। एजेंसियों के हॉकर या कर्मचारी को रोका नहीं जाएगा।
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gorakhpur railway station
- फोटो : अमर उजाला।
ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेंगी
डीएम के मुताबिक रेलवे का आवागमन पहले की तरह ही जारी रहेगा। ट्रेन और एयरपोर्ट से आने व जाने वाले यात्री आसानी से आ-जा सकेंगे। उन्हें सिर्फ टिकट अपने पास रखना होगा।
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पेट्रोल पंप
- फोटो : अमर उजाला।
मालवाहक वाहन चलेंगे, पेट्रोल पंप-ढाबे भी खुलेंगे
मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप और हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़े सामानों को लेकर आने-जाने वाले वाहन और इमरजेंसी में इलाज के लिए अपने वाहनों से आने-जाने वालों को छोड़कर कोई भी शहर या हाईवे पर चल नहीं सकेगा।
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फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला।
शहर से लेकर गांवों तक होगा सैनिटाइजेशन
लॉकडाउन के दौरान स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान यथावत जारी रहेगा। शहर में नगर निगम और गांवों में जिला पंचायतीराज विभाग, विशेष अभियान के तहत सफाई और सैनिटाइजेशन कराएगा। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि इसके लिए सफाईकर्मियों की रोस्टरवार ड्यूटी लगा दी गई है।
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निर्माणाधीन पुल।
- फोटो : अमर उजाला।
फोरलेन-बड़े निर्माण कार्य चलेंगे
डीएम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन, देवरिया फोरलेन समेत सभी सड़क, पुल व भवनों के निर्माण कार्य पहले की ही तरह जारी रहेंगे।
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फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला
जागरूकता कार्यक्रम का होगा संचालन
प्रत्येक सार्वजनिक स्थल जैसे कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस और नगर निकायों द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।
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कोरोना मरीज मिलने के बाद सदर तहसील को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया गया।
- फोटो : अमर उजाला।
कंटेनमेंट जोन में प्रभारी तैनात होंगे, जुर्माना भी लगा सकेंगे
सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभारी तैनात किए जाएंगे जो जरूरी सेवाएं आदि उपलब्ध कराने के साथ ही जोन के आसपास से गुजरने वालों के मास्क आदि की जांच करने के साथ ही जुर्माना भी लगा सकेंगे।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : istock
शादी समारोह के संबंध में गाइड लाइन का इंतजार
रविवार के दिन पड़ने वाली शादियों व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के संबंध में शासन से गाइड लाइन मिलने का इंतजार है। डीएम का कहना है कि रविवार की बंदी के संबंध में शासन से विस्तृत गाइड लाइन अभी नहीं पहुंची है। मांगलिक कार्यक्रमों में संख्या तो पहले ही तय है, लेकिन बाकी सुविधाओं के बारे में गाइड लाइन में दर्ज शर्तों के मुताबिक निर्णय किया जाएगा। गाइड लाइन में विस्तृत जानकारी नहीं होने की दशा में जिला स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से रविवार को सब कुछ बंद रखने का निर्णय किया गया है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूध, दवा, अस्पताल आदि जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें और प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। किसी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। अपील है कि स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी में ही कोई घर से निकले। कोई भी अगर निर्देशों की अनदेखी कर बेजा सड़क या मोहल्लों की गलियों में घूमता मिला तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।