आकांक्षा दुबे
- फोटो : अमर उजाला
समर सिंह ने याचिका में खुद को निर्दोष बताया था, उनकी तरफ से कहा गया कि वह बेगुनाह है और उसे साजिशन इस मामले में फंसाया गया है। कोर्ट ने मामले में साक्ष्य और परस्थितियों को देखते हुए याची को जमानत दी है साथ ही ट्रायल में सहयोग का भी निर्देश दिया है।