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साहब छोड़ दो, नई खरीदने के पैसे नहीं: कहीं मिन्नतें तो कहीं बहसबाजी, दिल्ली में बाइक वालों पर चला कानूनी चाबुक

Tue, 01 Jul 2025 10:18 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मंगलवार एक जुलाई से दिल्ली के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं देने का नियम लागू हो चुका है। पहले दिन कई पेट्रोल पंपों पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों से ईंधन भराने आए लोगों को बिना अपने वाहन के घर जाना पड़ा। 
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मंगलवार से पुराने वाहनों को राजधानी में ईंधन नहीं देना का नियम लागू हुआ - फोटो : अमर उजाला
साहब बहुत मेहनत करके बाइक की किस्त भरी थी, अभी इतने पैसें नहीं की नई बाइक ले संकू, एक ही बाइक है आना-जाना बंद हो जाएगा.. यह बातें राजेंद्र कुमार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कह रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। यमुनापार स्थित अलग-अलग पेट्रोल पंप पर ईंधन भराने आए उम्र पूरी कर चुकी तीन से चार बाइकों को जब्त किया गया।
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मंगलवार से पुराने वाहनों को राजधानी में ईंधन नहीं देना का नियम लागू हुआ - फोटो : अमर उजाला
मंगलवार एक जुलाई से दिल्ली के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं देने का नियम लागू हो चुका है। पहले दिन कई पेट्रोल पंपों पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों से ईंधन भराने आए लोगों को बिना अपने वाहन के घर जाना पड़ा। इस दौरान लोग अपने वाहन को पाने के लिए वहां मौजूद कर्मचारियों से मिन्नतें करते दिखें तो कहीं पर बहसबाजी भी हुई है।
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मंगलवार से पुराने वाहनों को राजधानी में ईंधन नहीं देना का नियम लागू हुआ - फोटो : अमर उजाला
वहीं दूसरी तरफ मध्य दिल्ली स्थित एक पेट्रोल पंप पर हुंडई आई 10 कार पेट्रोल भरवाने पहुंची। इस दौरान सर्विस स्टेशन के स्पीकर पर घोषणा की गई कि इस कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समाप्त हो चुका है। लेकिन पता चला कि कार का रजिस्ट्रेशन 29 मार्च 2028 तक वैध है। जांच में पता चला कि पेट्रोल पंप पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों में तकनीकी दिक्कत आई। 

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मंगलवार से पुराने वाहनों को राजधानी में ईंधन नहीं देना का नियम लागू हुआ - फोटो : अमर उजाला
वहीं रोहिणी स्थित पेट्रोल पंप पर तकनीकी समस्या आई जिससे पुरानी कार ईंधन भराने आई लेकिन वहां पर साउंड सिस्टम बजा हीं नहीं। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने कार नंबर चेक किया तो पता चला कि कार का पंजीकरण 2010 का है। इसके बाद कार को जब्त कर लिया गया। इसी तरह कनॉट प्लेस के एन ब्लॉक स्थित पेट्रोल पंप पर अभी एएनपीआर कैमरें तक नहीं लगाए जा सके हैं।
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मंगलवार से पुराने वाहनों को राजधानी में ईंधन नहीं देना का नियम लागू हुआ - फोटो : अमर उजाला
पहली बार जब्त हुआ वाहन तो मिलेगा छुड़ाने का मौका...
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उम्र पूरी कर चुके वाहन को यदि को पहली बार जब्त किया गया है तो उसे छुड़ाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए वाहन मालिक को जुर्माना भरने के साथ ही विभाग को शपथ पत्र देना होगा। वहीं अगर वाहन दूसरी बार पकड़ा गया तो उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे वाहन जो पहली बार जब्त किए गए हैं उन्हें 21 दिन के भीतर वाहन मालिक निर्धारित नियमों को पूरा कर वापस ले सकते हैं। इसमें पहली बार पकड़े गए बादक को छुड़ाने के लिए 5000 रुपये और कार को छुड़ाने के लिए 10000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं यदि दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहन जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। साथ ही, वाहन को लाने का कारण बताना होगा।
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