विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने जाते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना साथ में मुख्यमंत्री
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार या सहखातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार या सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बंटाई पर कृषि कार्य करते हैं, को भी शामिल किया गया है।