passport
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मालूम हो कि पुराने नियम के मुताबिक जिन लोगों का जन्म 26 जनवरी, 1989 को या उसके बाद हुआ है उनको बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र देने अनिवार्य था लेकिन नए नियम के अनुसार ऐसा जरूरी नहीं है। अब नगर निगम का रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के साथ किसी भी सर्टिफाइड अथॉरिटी से द्वारा बनाया गया बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड हो सकेगा। या फिर इसके बदले ट्रांसफर या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। साथ ही अन्य डॉक्सुमेंट्स (पैन कार्ड, आधार कार्ड या ई-आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड) से भी आपका काम बन जाएगा।