भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल हत्याकांड मामले में सीबीआई ने शनिवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष आरोपी छात्र को पेश किया। रिमांड पूरा होने के बाद सीबीआई ने यहां दस्तावेज तो सौंपे, लेकिन अशोक को क्लीन चिट देने का खुलासा नहीं किया है।
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ryan school
- फोटो : अमर उजाला
अशोक की जमानत याचिका पर 16 नवंबर को सुनवाई होनी है, ऐसे में परिजनों को सीबीआई से काफी आस लगी हुई है। बता दें कि शुक्रवार को आरोपी बस कंडक्टर अशोक के अधिवक्ता मोहित वर्मा ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रजनी यादव की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।
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- फोटो : अमर उजाला
इस मामले में परिजनों को भी आस थी कि जब सीबीआई ने 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया है तो अब सीबीआई अशोक को क्लीन चिट दे सकती है। इसको देखते हुए ही उनके अधिवक्ता ने अदालत में जमानत याचिका दायर की है।
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इस मामले में अदालत ने याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने 16 नवंबर का दिन निर्धारित किया था।
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अशोक की पत्नी
- फोटो : सुदर्शन झा
अशोक के पिता अमीचंद व पत्नी ममता को अब सीबीआई से यही आस है कि वह 16 नवंबर को अपने जवाब में अशोक को क्लीन चिट दे देगी। सीबीआई ने छात्र को हिरासत में लेने के बाद मामले की बारीकी से जांच की है।
छात्र ने जहां से चाकू खरीदा था उस दुकान तक पहुंचे हैं और इस मामले में और भी बारीकी से जांच की जा रही है। ऐसे में अशोक का जेल से बाहर आना परिजनों को संभव दिखाई दे रहा है। परिवार में 16 नवंबर को लेकर बैचेनी बढ़ गई है जब सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी। इसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई हो पाएगी।