गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड के 14वें मामले में सुरेंद्र कोली को अपहरण, हत्या और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। सह आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को इन आरोपों से बरी करते हुए देह व्यापार के मामले में पहली बार दोषी माना है। घटना में पंढेर की मदद करने और रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की आरोपी तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर को बरी कर दिया है। निठारी कांड में कुल 17 मामले दर्ज किए गए थे। एक मामले में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया था। इस मामले में अदालत 19 मई को सजा सुनाएगी। मोनिंदर सिंह पंढेर पर छह मामले दर्ज हैं, तीन मामलों में बरी दो में फांसी की सजा और चौथे मामले में अब देह व्यापार का दोषी माना है। सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। सिर्फ एक मामले में बरी हुआ है।