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दाती महाराज को राहत, एनजीओ की याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

Thu, 12 Jul 2018 02:25 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
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dati maharaj - फोटो : अमर उजाला
दुष्कर्म के आरोपी दाती महाराज के खिलाफ एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है। याचिका में एनजीओ ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।  न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष यह याचिका दायर की गई।       
 
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dati maharaj - फोटो : अमर उजाला
न्यायमूर्ति ने याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि  एनजीओ इस केस में पीड़ित नहीं है और ना ही आपराधिक मामले में किसी से संबंध रखता है। पीठ ने कहा कि एनजीओ ने शुरू में मुख्य कार्यवाहक न्यायमूर्ति के समक्ष जनहित याचिका दायर की थी, लेकिन उन्होंने याचिका पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया था। 
 
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dati maharaj - फोटो : अमर उजाला
वहीं, कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई पीड़ित है तो उसकी याचिका पर सुनवाई जरूर की जाएगी और उचित कार्यवाही भी की जाएगी। लेकिन जब एनजीओ को इस मामले से कोई लेन-देना नहीं है तो फिर याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इंकार दिया।      

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dati maharaj - फोटो : dati maharaj
साथ ही कोर्ट ने एनजीओ को हिदायत दी कि वह अपनी याचिका वापस ले लें और पीड़िता के शपथपत्र के साथ अपनी याचिका को दायर करें तो बेहतर होगा। यह याचिका दिल्ली सिटीजन फोरम एनजीओ की ओर से दायर की गई।      
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dati maharaj
गौरतलब है कि गत 7 जून को दुष्कर्म के आरोप में दाती महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। दाती महाराज पर अपने आश्रम में अपनी एक अनुयायी के साथ राजस्थान और दिल्ली में दुष्कर्म करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है।   
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