दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को श्रद्धा हत्याकांड की 75 दिन की जांच के बाद आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ 6636 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दायर कर दी। आरोपपत्र में पुलिस ने दावा किया कि इस बात के ठोस साक्ष्य है कि आफताब ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान के लिए सुनवाई 7 फरवरी तय करते हुए आफताब की न्यायिक हिरासत अवधि 7 फरवरी तक बढ़ा दी। आरोपपत्र के अनुसार, श्रद्धा वालकर और आफताब पूनावाला में झगड़ा मुंबई से दिल्ली सामान लाने के मसले पर शुरू हुआ था। इसके बाद यह झगड़ा श्रद्धा के गुरग्राम के वाले दोस्त तक पहुंच गया। आफताब ने श्रद्धा के गुरुग्राम जाने पर सवाल उठाया था। इस बात पर दोनों में झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी।
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Shraddha Murder case
- फोटो : अमर उजाला
श्रद्धा की हत्या करने के समय आरोपी ने शराब नहीं पी रखी थी। दक्षिण जिला पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में कहा कि पुलिस आरोपी आफताब के खिलाफ डीएनए सैंपल के मिलान को सबसे बड़ा सबूत मान रही है।
Shraddha Murder case
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की गुरुग्राम के युवक से करीब एक महीने पहले दोस्ती हुई थी। दोनों की डेटिंग एप के जरिये जान-पहचान हुई। युवक अभी गुरुग्राम में प्राइवेट नौकरी कर रहा है। दक्षिण जिला पुलिस ने श्रद्धा के इस दोस्त से कई बार पूछताछ की है।
फाइल फोटो
- फोटो : एएनआई
युवक ने पुलिस को बताया है कि श्रद्धा उससे पहली बार मिलने 17 मई को आई थी। इसके बाद वह 18 मई को दिल्ली चली गई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार श्रद्धा जब छतरपुर स्थित फ्लैट पहुंची तो वहां पर आफताब मिला। आफताब ने ऑनलाइन खाना बुक करा रखा था।
Shraddha walker murder case
- फोटो : अमर उजाला
श्रद्धा व आफताब ने साथ बैठक खाना खाया था। इसके बाद इनमें मुंबई से सामान लाने को लेकर बात शुरू हुई। श्रद्धा ने आफताब को मुंबई से सामान लाने को कहा था। इस पर आफताब ने कहा कि वह ही सामान क्यों लाए। सारे काम वहीं क्यों करे।
Shraddha walker murder case
- फोटो : अमर उजाला
बात बढ़ने पर आफताब ने श्रद्धा से गुरुग्राम वाले दोस्त से मिलने का कारण पूछा। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और उसने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी।
Shraddha Murder case
- फोटो : अमर उजाला
पुलिस ने टुकड़ों का जिक्र नहीं किया है
पुलिस ने आरोप पत्र में लिखा है कि आरोपी ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे, मगर आरोप पत्र में यह नहीं लिखा है कि उसने कितने टुकड़े किए हैं। पुलिस ने लिखा है कि आरोपी की निशानदेही पर श्रद्धा के शरीर के 12 से 13 टुकड़े बरामद किए गए।
पुलिस के पास ज्यादातर परिस्थिति जन्य साक्ष्य है
दक्षिण जिला पुलिस ने आरोप पत्र में ज्यादातर परिस्थिति जन्य साक्ष्य रखे हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पुलिस के पास आरोपी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस डीएनडी मिलान को आफताब के खिलाफ सबसे ज्यादा सबूत बता रही है।