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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उत्तराखंड के पूर्व CM नहीं खाली करेंगे बंगला

Mon, 01 Aug 2016 07:19 PM IST
विवेक सिंह/ अमर उजाला, देहरादून
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uttarakhand ex CM will not leave their bungalow
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली करने के आदेश का असर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर नहीं पड़ेगा। जानिए क्या है वजह?
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Supreme Court hearing on Saturday - फोटो : Getty Images
दो महीने के भीतर अपना सरकारी आवास खाली करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अपना बंगला खाली नहीं करेंगे। इस समय उत्तराखंड में पांच पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में रह रहे हैं।
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नारायण दत्त तिवारी
गौरतलब है कि यूपी सरकार द्वारा पू्र्व मुख्यमंत्रियों को बंगला दिये जाने के नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को नियमों के विरुद्ध बताते हुए नोटिफिकेशन रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

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मायावती - फोटो : ANI
याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन रद्द करते हुए मायावती, मुलायम सिंह यादव और अन्य चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने में बंगले खाली करने को कहा है। साथ ही कोर्ट इस तरह से कब्जा जमाए सभी नेताओं को बंगला खाली करने को कहा है।
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पूर्व सीएम खंडूरी - फोटो : अमर उजाला
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर सभी राज्यों पर भी पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड में इसका असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह है उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया एक एक्ट।
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रमेश पोखरियाल निशंक - फोटो : अमरउजाला
उत्तराखंड सरकार ने एक एक्ट बनाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित किये जाने की व्यवस्था की थी। हालांकि एक बार इसके खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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कोश्यारी - फोटो : अमरउजाला
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला और सभी सविधायें छोड़ने के आदेश दिये थे। आदेश आने के बाद विजय बहुगुणा ने सबसे पहले बंगला और सुविधायें छोड़ने की बात कही थी। लेकिन किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने आवास खाली नहीं किया।
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विजय बहुगुणा - फोटो : AmarUjala
इसकी वजह थी उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया एक्ट। जिसके चलते पूर्व मुख्यं‌मत्रियों से सुरक्षा और अन्य सुविधाएं तो वापस ले ली गईं लेकिन सरकारी आवास नहीं खाली हो पाये।
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