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दूर कीजिए आधार लिंकिंग के सारे कनफ्यूजन, यहां जानिए इन सेवाओं से कब तक करवाना होगा लिंक

Wed, 25 Apr 2018 07:08 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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आधार
कुछ सेवाओं के लिए आधार लिंक की समय सीमा 31 मार्च 2018 से बढ़ गई है तो कुछ के लिए नहीं। ऐसे में हजारों लोग कनफ्यूजन में पड़ गए हैं।
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पैन और आधार
सुप्रीम कोर्ट ने डीएल, बैंक, पैन कार्ड, सिम कार्ड को आधार से लिंक करेन के डेडलाइन फाइनल फैसले के आने तक बढ़ा दी है। 

 
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Supreme Court of India
बीमा पॉलिसी को आधार से लिंक करवाने की डेडलाइन तब तक के लिए बढ़ गई है जबतक सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला नहीं ले लेता।

 

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aadhaar link mobile
मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाने की तारीख अब तक तय नहीं है। यह तब तक करवा सकते हैं जब तक टेलिकॉम मंत्रालय इस पर कोई राय नहीं देता।

 
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demo pic - फोटो : अमर उजाला
वहीं बैंक खाते को खोलने और तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय आधार कार्ड पहले की तरह की जरूरी होगा।

 
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aadhaar card
जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और आधार के लिए आवेदन किया है वह आधार एप्लीकेशन नंबर दे सकते हैं।

 
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aadhaar card
1 जुलाई से आधार कार्ड के लिए फेस रिकगनिशन की सुविधा और वर्चुअल आईडी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
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