PAN-Aadhaar
कहा कि रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन के अनुसार, अनिवासी खाताधारकों से आधा कार्ड नहीं मांगा जाएगा। इन लोगों को पैन नंबर के साथ दूसरे दस्तावेज जैसे टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल के बिल, बिजली, पानी,ए प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, पेंशन या फेमिली पेंशन ऑर्डर आदि दस्तावेज बैंक ले सकता है।