कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी की सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। ताकि रिटायरमेंट के बाद यह पैसा काम आ सके। लेकिन पीएफ खाताधारकों को इसके अलावा भी कई और फायदे मिलते हैं।
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पीएफ खाताधारकों को निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्याज मिलता है। यानी अगर आपका पीएफ खाता 3 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। यह बदलाव 2016 में ईपीएफओ की ओर से किया गया है। नए नियम के अनुसार 5 साल से अधिक समय खाते के लगातार निष्क्रिय रहने पर इसमें से पैसा निकालने पर टैक्स देना होगा।
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EPFO
आधार से लिंक अपने UAN नंबर के जरिए आप अपने सभी पीएफ खातों को लिंक कर सकते हैं। नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। यूएएन नंबर के जरिए आप अपने पीएफ खाते का नंबर मिस्डकॉल और एसएमएस के माध्यम से पता कर सकते हैं।
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ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारी को बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 प्रतिशत पीएफ अकाउंट में जाता है। तो वहीं, कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 प्रतिशत कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन में से 3.67 प्रतिशत कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बांकी 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है।
नए नियमों के तहत नौकरी बदलने पर या कंपनी बदलने पर पीएफ खाता बदलवाने की जरुरत नहीं होगी। नई नौकरी जॉइन करने पर पीएफ के पैसे को क्लेम करने के लिए अलग से फॉर्म-13 भरने की भी जरूरत नहीं होती। अब एक नया फॉर्म-11 प्रस्तुत किया गया है, जो कि फॉर्म 13 की जगह पर काम करता है।